✍️ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अवैध शराब पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश।
रायपुर/छत्तीसगढ़। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दिन प्रदेश की सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें, बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और शराब परोसने या बेचने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।
होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने पर रोक।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टार होटल या अन्य लाइसेंसी प्रतिष्ठान में शराब की बिक्री या परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के दौरान शराब का अवैध भंडारण, परिवहन, बिक्री या वितरण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब मिलने पर उसे जब्त कर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब पर चलेगा विशेष जांच अभियान।
शुष्क दिवस को देखते हुए आबकारी विभाग ने पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जिला आबकारी कार्यालयों के साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते सक्रिय रहेंगे। जांच दल संदिग्ध वाहनों, गोदामों और संभावित अवैध शराब भंडारण स्थलों पर निगरानी रखेंगे तथा उल्लंघन मिलने पर तत्काल प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
जनहित सूचना: 4 सितंबर 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री और परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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