✍️ कोरबा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए चंदन गोड़ उर्फ चंदन यादव को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी कोरबा श्री कुणाल दुदावत द्वारा 18 जून 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार, चंदन गोड़ उर्फ चंदन यादव (27 वर्ष), पिता स्वर्गीय श्याम लाल गोड़, निवासी रामसागर पारा, दर्री रोड, थाना कोतवाली, जिला कोरबा को कोरबा जिले की सीमाओं के साथ-साथ आसपास के आठ जिलों से भी एक वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति को आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर कोरबा जिले तथा समीपवर्ती जिलों—बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही—की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान चंदन गोड़ बिना वैधानिक पूर्व अनुमति के कोरबा सहित इन सभी जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्रवेश आवश्यक हो, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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