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    Home»BREAKING»*शासकीय उचित मूल्य दुकान में अनियमितताः पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, सचिव और विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी, एफआईआर की तैयारी
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    *शासकीय उचित मूल्य दुकान में अनियमितताः पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, सचिव और विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी, एफआईआर की तैयारी

    Desh Darpan NewsBy Desh Darpan News02/03/202616 Views
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    👉 DESH DARPAN NEWS 24/7

    कोरबा 2 मार्च 2026/
    जिला कोरबा पाली विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगाई में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान (आई.डी. क्रं. 552004025) में खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता और स्टॉक में भारी कमी का मामला प्रकाश में आया है। लोहड़िया के ग्रामीणों को चार माह से राशन नहीं मिलने और संचालक द्वारा फिंगरप्रिंट लेने के प्रकरण पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा त्वरित जांच के आदेश दिए गए थे।
    खाद्य निरीक्षक पाली द्वारा 26 फरवरी 2026 को मौके पर की गई जांच में पाया गया कि दुकान के भौतिक स्टॉक और ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा में भारी विसंगति है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, दुकान में 87.49 क्विंटल चावल, 3.43 क्विंटल शक्कर और 6.12 क्विंटल नमक की भारी कमी पाई गई, जबकि 7.60 क्विंटल चना स्टॉक में अधिक पाया गया है। इसके अतिरिक्त, मौके पर उपस्थित ग्रामीणों और हितग्राहियों ने बयान दिया कि विक्रेता द्वारा उन्हें पिछले दो से तीन माह का राशन प्रदान नहीं किया गया है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि इस दुकान का संचालन वर्ष 2021 से पूर्व सरपंच श्री जयपाल सिंह तंवर द्वारा किया जा रहा है और उन्होंने ही विक्रेता के रूप में श्री विजयपाल सिंह तंवर को नियुक्त किया है।
    वर्तमान सरपंच को अब तक इस दुकान का प्रभार हस्तांतरित नहीं किया गया है।  इस लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की विभिन्न कंडिकाओं और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। इस गंभीर वित्तीय अनियमितता और खाद्यान्न के निजी उपयोग की आशंका को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली ने वर्तमान सरपंच और सचिव (ग्राम पंचायत नगाई), पूर्व सरपंच श्री जयपाल सिंह तंवर और विक्रेता श्री विजयपाल सिंह तंवर को पृथक-पृथक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी को निर्देशित किया गया है कि वे अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित तिथि तक संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधितों के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता और गबन के मामले में प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन  दर्ज कराई जाएगी और नियमानुसार एकपक्षीय कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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