✍️ कोरबा। सही दवा-शुद्ध आहार अभियान के अंतर्गत नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 06 और 07 मई 2026 को कोटपा एक्ट, 2003 के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में गठित प्रवर्तन दल द्वारा की गई।
कार्रवाई के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन, कोरबा के औषधि निरीक्षक सुनील सांडे, ऋषि साहू, वीरेंद्र भगत तथा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संतोष केवट की टीम ने रिस्दी क्षेत्र, जिला अस्पताल परिसर के आसपास और कोसाबाड़ी क्षेत्र में स्थित पान दुकानों, चाय ठेलों, भोजनालयों और किराना दुकानों की जांच की।
जांच के दौरान कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 के उल्लंघन पाए जाने पर कुल 35 दुकानों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 5 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया, जबकि शेष 30 दुकानों पर कुल 2,070 रुपए का चालान लगाया गया।
प्रवर्तन दल ने बताया कि कोरबा जिले के सभी विकासखंडों में इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन और अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
### कोटपा एक्ट, 2003 के प्रमुख प्रावधान
कोटपा एक्ट, 2003 के तहत:
* धारा 4 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है।
* धारा 5 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक है।
* धारा 6 के तहत नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।
* धारा 7, 8 और 10 में बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है।
धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर अधिकतम 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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