कलेक्टर के निर्देश पर टीम ने बलौदाबाजार में किया आकस्मिक निरीक्षण, घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई
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**बलौदाबाजार,
में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई की। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के नेतृत्व में विभागीय टीम ने शहर के विभिन्न होटल, ढाबा और चाय दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान टीम ने कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए करते हुए पाया। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने कुल **5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त** किए।
खाद्य विभाग की टीम ने **बिरयानी सेंटर से 1, आकाश भोजनालय से 1, गढ़ कलेवा से 1, मुस्कान टी स्टाल से 1 और देवांगन बिरयानी सेंटर से 1 घरेलू गैस सिलेंडर** जब्त किया।
खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर खाद्य पदार्थ तैयार कर बिक्री की जा रही थी। यह **द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000** का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करना **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7** के तहत दंडनीय अपराध है। विभाग द्वारा संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।
खाद्य विभाग ने होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग बंद करें और केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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