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    Home»देश - विदेश»RBI Digital Fraud Compensation : जिटल फ्रॉड पर RBI का कड़ा रुख अब ग्राहकों को मिलेगा ₹25,000 तक का मुआवजा, जानें नए नियम
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    RBI Digital Fraud Compensation : जिटल फ्रॉड पर RBI का कड़ा रुख अब ग्राहकों को मिलेगा ₹25,000 तक का मुआवजा, जानें नए नियम

    Desh Darpan NewsBy Desh Darpan News07/02/20260 Views
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    RBI Digital Fraud Compensation
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    RBI Digital Fraud Compensation , नई दिल्ली — डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दौर में साइबर ठगी का शिकार होने वाले आम नागरिकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक राहत भरी घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने नई ग्राहक सुरक्षा नियमावली के तहत डिजिटल धोखाधड़ी की स्थिति में ₹25,000 तक के तत्काल मुआवजे का प्रावधान किया है। यह कदम उन हजारों उपभोक्ताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो ऑनलाइन ठगी के बाद अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए बैंकों के चक्कर काटते थे।

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    मुआवजा नीति और पात्रता: किसे मिलेगा पैसा?

    RBI के हालिया दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक किसी ऐसे डिजिटल फ्रॉड का शिकार होता है जिसमें उसकी अपनी गलती (जैसे OTP साझा करना) नहीं है, तो बैंक को एक निश्चित समय सीमा के भीतर नुकसान की भरपाई करनी होगी। ₹25,000 तक की राशि का रिफंड सीधे पीड़ित के खाते में जमा किया जाएगा, बशर्ते बैंक को सूचना फ्रॉड होने के 72 घंटों के भीतर दी गई हो। यदि देरी ग्राहक की ओर से नहीं है, तो पूरी जिम्मेदारी बैंक की मानी जाएगी।

    अधिकारियों का रुख: सुरक्षा ही सबसे बड़ा बचाव

    साइबर सेल और बैंकिंग लोकपाल ने इस फैसले का स्वागत किया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे न केवल डिजिटल भुगतान में लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि बैंक भी अपने सुरक्षा सिस्टम को मजबूत करने के लिए बाध्य होंगे।

    “डिजिटल इकोसिस्टम में ग्राहकों का भरोसा बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। नए नियमों का उद्देश्य बैंकिंग फ्रॉड की जांच प्रक्रिया को तेज करना और यह सुनिश्चित करना है कि निर्दोष ग्राहकों को आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े।” — डॉ. आर.के. वर्मा, वरिष्ठ बैंकिंग लोकपाल

    आम जनता पर असर: अब आगे क्या?

    इस फैसले का सबसे बड़ा असर मध्यमवर्गीय परिवारों और उन वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ेगा जो अक्सर तकनीक की जटिलताओं के कारण साइबर अपराधियों के आसान शिकार बन जाते हैं। अब ठगी होने पर पीड़ित को पुलिस FIR के साथ अपने संबंधित बैंक की ‘होम ब्रांच’ में लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी। बैंक को शिकायत मिलने के 10 कार्य दिवसों के भीतर मामले की प्राथमिक जांच पूरी कर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करनी होगी

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