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    Home»राजनीति»Bombay High Court : रेप के दोषी ने जेल में गांधी पर लिखा निबंध, अदालत ने उम्रकैद घटाकर 12 साल की
    राजनीति

    Bombay High Court : रेप के दोषी ने जेल में गांधी पर लिखा निबंध, अदालत ने उम्रकैद घटाकर 12 साल की

    Desh Darpan NewsBy Desh Darpan News11/02/20260 Views
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    Bombay High Court
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    Bombay High Court , मुंबई — बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी की सजा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी की उम्रकैद की सजा को घटाकर 12 साल कर दिया है। जस्टिस की खंडपीठ ने यह फैसला दोषी की कम उम्र और जेल में उसके भीतर आए सकारात्मक बदलावों को आधार मानकर लिया है। विशेष रूप से, जेल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के विचारों पर निबंध लिखने को कोर्ट ने सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना।

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    सजा कम करने के पीछे ‘सुधारात्मक न्याय’ का तर्क

    अदालत ने पाया कि दोषी पिछले 10 साल से जेल में बंद है। घटना के समय उसकी उम्र बहुत कम थी। जेल प्रशासन की  उसका व्यवहार अन्य कैदियों की तुलना में काफी बेहतर रहा है। दोषी ने जेल में रहते हुए न केवल अपनी पढ़ाई जारी रखी, बल्कि गांधीवादी विचारधारा से जुड़े कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि जेल का मुख्य उद्देश्य अपराधी को केवल दंडित करना नहीं, बल्कि उसे समाज के लिए एक बेहतर इंसान बनाना भी है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कैदी पश्चाताप की भावना दिखा रहा है और सुधार की कोशिश कर रहा है, तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। दोषी अब तक 10 साल की सजा काट चुका है, जिसे देखते हुए अदालत ने उसे 12 साल के कठोर कारावास के बाद रिहा करने का आदेश दिया।

    Voices from the Ground / Official Statements

    “सजा का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार होना चाहिए। कैदी ने जेल की दीवारों के बीच महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर निबंध लिखकर यह दर्शाया है कि वह अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ना चाहता है। उसकी कम उम्र और 10 साल के कारावास को ध्यान में रखते हुए सजा में संशोधन आवश्यक था।” — बॉम्बे हाई कोर्ट खंडपीठ

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