✍️ कोरबा, 14 अगस्त 2026। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पावर हाउस रोड स्थित एसएस प्लाजा में संचालित शारदा टेलीकॉम के संचालक चेतन कुमार चौधरी (67) के खिलाफ दर्ज POCSO मामले में अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
नाबालिग से कथित छेड़छाड़ और गाली-गलौच का मामला
पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त 2026 को शारदा टेलीकॉम में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की से कथित गाली-गलौच और छेड़छाड़ की शिकायत सामने आई थी। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने चेतन कुमार चौधरी के खिलाफ POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया।
FIR दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
गिरफ्तारी से राहत के लिए अदालत पहुंचा था आरोपी पक्ष
गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू के माध्यम से फास्ट ट्रैक कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने चेतन कुमार चौधरी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
अब गिरफ्तारी की कार्रवाई पर नजर
अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद अब पुलिस की अगली कार्रवाई पर निगाहें टिक गई हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं यह भी देखना होगा कि आरोपी पक्ष आगे उच्च न्यायालय में राहत के लिए रुख करता है या नहीं।
आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया से होगी
चूंकि मामला नाबालिग से संबंधित और POCSO एक्ट के तहत दर्ज है, इसलिए इसकी गंभीरता बढ़ जाती है। हालांकि, आरोपी पर लगाए गए आरोप अभी आरोप मात्र हैं और उनकी अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी। फिलहाल अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद संभावित गिरफ्तारी और पुलिस की अगली कार्रवाई को लेकर मामला चर्चा में है।

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